पैसों की है जरूरत? घर बैठे कैसे निकालें PF का पैसा, 1 घंटे में मिल जाएंगे 1 लाख रुपये, पढ़ें प्रोसेस
Gaurav✨
हाइलाइट्स
- PF का पैसा निकालना होगा और आसान
- आसानी से कर पाएंगे पैसा क्लेम
- मुसीबत के दौरा में सरकार ने की मदद
कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने मुसीबत की घड़ी में तुरंत पैसे की जरूरत के लिए नई स्कीम पेश की थी। इसके तहत आप EPF अकाउंट से एडवांस PF बैलेंस के तौर पर 3 महीने (बेसिक सैलरी+डीए) या कुल अमाउंट का 75 फीसद तक निकाल सकते हैं। वहीं, EPFO ने 1 जून 2021 को सर्कुलर जारी कर बताया था कि 1 लाख रुपये तक मेडिकल एडवांस के तौर पर निकाला जा सकता है। कोरोना वायरस के अलावा अन्य बीमारियों की इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती होने पर भी PF से पैसा निकाला जा सकता है।
यह मेडिकल एडवांस सर्विस से अलग है:
आपको बता दें कि पहले भी मेडिकल इमरजेंसी होने पर EPF से पीएफ का पैसा निकाला जा सकता था। लेकिन यह मेडिकल बिल जमा करने के बाद मिलता था। लेकिन सरकार ने जो नई सर्विस पेश की थी इसके तहत आपको कोई भी बिल जमा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ यह करना है कि आवेदन कीजिए और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
EPFO से पैसा निकालने के लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा:
- सबसे पहले आपको https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाना है। फिर आपको अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होगा।
- इसके बाद Manage टैब पर जाकर KYC को पूरा करना है।
- KYC वेरिफाई करने के बाद online services पर जाना है और 'Claim (Form-31, 19 & 10C) को सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद क्लेम स्क्रीन आ जाएगी। यहां पर KYC, मेंबर डिटेल समेत अन्य सर्विसेज उपलब्ध होगी।
- यहां आपको अपने बैंक अकाउंट की आखिरी की 4 डिजिट एंटर करनी होंगी। फिर YES पर क्लिक कर दें। यह सर्टिफिकेट साइन करने के लिए जरूरी होता है।
- सर्टिफिकेट साइन करने के बाद आपको Proceed for Online Claim पर जाना होगा। फिर Proceed for Online Claim पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपको ड्रॉप-डाउन मेन्यू में से Medical emergency को सेलेक्ट करना होगा।
- यहां आपको अमाउंट डालना होगा, चेक की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी और अपना एड्रेस डालना होगा।
- फिर Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा। इसे एंटर कर दें। फिर क्लेम को सबमिट कर दें।
- मेडिकल इमरजेंसी के तहत व्यक्ति को 1 घंटे में 1 लाख तक का क्लेम मिल सकता है।
ध्यान देने वाली बातें: इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वालों को यह पता होना अनिवार्य है कि मेडिकल एडवांस केवल तभी क्लेम किया जा सकता है अगर कर्मचारी सीएस (एमए) नियमों और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत आते हों। यह सर्विस उन्हीं लोगों को मिलेगी अगर बीमार व्यक्ति सराकरी या पब्लिक सेक्टर यूनिट या सीजीएचएस में भर्ती हो। हालांकि, अगर रोगी को किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो ईपीएफओ के सक्षम प्राधिकारी यह तय कर सकते हैं कि व्यक्ति को मेडिकल एडवांस दिया जाए या नहीं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 45 दिन के अंदर मेडिकल बिल सबमिट करने होंगे।
Comments
Post a Comment